• घटना का संक्षिप्त विवरण
दिनांक 11.02.2023 को फरियादी अंकित पिता हरीश कुमार खरे उम्र 34 साल निवासी 36 टेलीफोन नगर रतलाम ने हमराह अपने दोस्त संजय पिता ओमप्रकाश पोरवा ल के थाना हाजिर होकर मौखिक रिपोर्ट किया कि मै टेलीफोन नगर रतलाम में रहता हुँ एवं सेमसंग मोबाईल कंपनी में ब्रांडिंग डिपार्टमेंट में काम करता हैं। दिनांक 09.02.23 को मैं कंपनी के काम से नीमच गया था जो शाम को वापस जावरा आते समय मैंने मेरे साथी संजय पिता ओमप्रकाश जी पोरवाल निवासी समता सीटी रतलाम को साथ में लेकर मेरे दोस्त नरेन्द्र जी गेहलोत की होंडा साईन मोटर सायकिल क्रमांक MP. 43 EJ.3176 से वापस घर रतलाम जा रहे थे कि करीबन रात 08.35 बजे नामली रेलवे ब्रीज पर पहुँचे की पीछे से एक मोटर सायकिल पर तीन चार अज्ञात व्यक्ति आये ओर हमारी मोटर सायकिल के आगे आकर हमे रोका व एक व्यक्ति मुझे पकड़ लिया दूसरे व्यक्ति ने मेरे दोस्त संजय पोरवाल को पेट में चाकू से चोट पहुंचाकर बोले कि तुम्हारे पास जितने भी रुपये है निकालो तो ह घबरा गये व मेरे दोस्त संजय के जेब में रखे 2000/- रुपये व मेरा पर्स निकाल लिया जिसमें केवल एटीएम, पेन कार्ड आदि थे ले लिये व मेरा वीवो कंपनी का मोबाईल जिसमें जीओ की सीम नं. 7000349076 लगी थी को भी ले लिया एवं मेरी मोटर सायकिल की चाबी निकालकर भाग गये हम दोनों उस समय हम घबरा गये थे व सिविल हास्पिटल रतलाम जाकर संजय का ईलाज कराया बाद घर चले गये थे उन लोगो ने हमारे साथ चोट पहुँचा कर लूट की है जिनको सामने आने पर पहचान लुंगा । हम लोग बहुत डर गये थे इसलिये रिपोर्ट लिखाने नही आये । आज हमारे दोस्तो ने समझाया तो रिपोर्ट करने आया हूँ। जिसकी रिपोर्ट पर थाना हाजा पर अपराध क्रमांक - 36/2023 धारा 394,397 भादवि का कायम कर विवेचना में में लिया गया। सेवा
• वारदात का तरीका
हाईवे पर जाने वाले लोगो का पीछा करते हुए सुनसान जगह व अंधेरे का फायदा उठाकर लोगो के साथ चाकु मारकर लूट की घटना कारित करना
नाम आरोपी-
01. अर्जुन उर्फ मिथुन पिता गिरवर लाल यादव जाति बागरी उम्र 22 साल निवासी ग्राम नांदेड थाना माकडोन जिला उज्जैन
02. किशन पिता कचरुलाल सोलंकी जाति बागरी उम्र 24 साल निवासी ग्राम पिपलिया बिछा थाना
घटिया जिला उज्जैन
03. महेश पिता बालाराम यादव जाति बागरी उम्र 22 साल निवासी ग्राम नांदेड थाना माकडोन जिला उज्जैन
• की गई कार्यवाही
श्रीमान पुलिस पुलिस अधीक्षक महोदय रतलाम श्री अभिषेक तिवारी(भा.पु.से.) के नेत्रत्व में, श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक महोदय रतलाम श्री सुनिल पाटीदार (रा.पु.से.) के मार्गदर्शन में श्रीमान एसडीओपी महोदय रतलाम ग्रामीण श्री संदीप कुमार निंगवाल (रा.पु.से.) द्वारा घटना की गंभीरता को देखते हुए टीम बनाकर माल मुल्जिम की पतारसी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये, दौराने विवेचना घटना स्थल का बारिकी से निरीक्षण कर फरियादी के कथन लेख किये गये थाना माकडोन जिला उज्जैन के अपराध क्र 30/23 धारा 399,402 भादवि 25 आर्म्स एक्ट में गिरफ्तारशुदा आरोपीगण की सुचना मिलने पर उक्त आरोपीगण पर थाना हाजा के अपराध सदर में संदेह होने से थाना माकडोन टीम भेजकर हिकमतअमली से पुछताछ करने पर आरोपीगण द्वारा घटना कारित करना स्वीकार किया गया। जिनकी न्यायालय तराना जिला उज्जैन से फार्मल गिरफ्तारी की अनुमति ली जाकर आरोपीगण की गिरफ्तारी ली गई जो न्यायालय रतलाम से आरोपीगण का प्रोटक्शन वारंट जारी कराया जाकर फरियादी के साथ हुई लुट का मश्रुका 2000/- रुपये एवं ए.टी.एम., मोबाईल फोन आदि मश्रुका बरामद किया जावेगा।